सीबीआई की विशेष कोर्ट आगामी 21 दिसंबर को चर्चित 2जी घोटाले का फैसला सुनाएगी। इस घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा और द्रविड़ मुनेत्र कषगम, सांसद कनिमोझी सहित अन्य हाई प्रोफाइल उद्योगपति आरोपी हैं।
स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन वरिष्ठ अधिकारी और कलैगनार टीवी के निदेशकों पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है।
तीन टेलीकॉम कंपनियां, स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड पर भी इस मामले में केस चला और कोर्ट ने अक्टूबर 2011 को तीनों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
सीबीआई ने यह आरोप लगाया था कि 122 लाईसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसे 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।कोर्ट ने 154 सीबीआई गवाहों के बयान दर्ज किए जिसमें अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और नीरा राडिया के नाम शामिल हैं।
सीबीआई के दूसरे मामले में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया और अंशुमन रुइया, लूप टेलीकॉम की प्रमोटर किरण खेतान, उनके पति आई पी खेतान और एस्सार समूह के निदेशक विकास सर्राफ आरोपी हैं। साथ ही सीबीआई के आरोपपत्र में लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड और एस्सार टेली होलि्डंग लिमिटेड के नाम भी है।
सीबीआई कोर्ट में तीसरा आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल 2014 में 19 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया था। इस आरोप पत्र में ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी और शरद कुमार के नाम मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल हैं।
ईडी के आरोपपत्र में द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सीटीपीएल प्रमोटर्स से डीएमके द्वारा चलाए जाने वाले कलैगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस मामले में 10 लोग और नौ कंपनियां आरोपी हैं
।शिकायतकर्ता बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है कि वह इस मामले में 21 दिसंबर को सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनायेगी।
कोर्ट ने कहा है की सभी आरोपियों को 21 दिसंबर को कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनायेगी जिसमें दो मामले सीबीआई के है व एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है।
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