दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने लाल किला हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। दीप सिद्धू पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के द्वारा 26 जनवरी के दिन निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर झंडा फहराने और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू के अलावा अन्य के नाम शामिल हैं। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के आरोपी सिद्धू ने 8 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का अनुरोध किया था।
दीप सिद्धू की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक गुप्ता ने कोर्ट को बताया था कि यह एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। दीप सिद्धू गलत समय पर गलत जगह पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि एएसजे चारू अग्रवाल द्वारा सह-अभियुक्तों को जमानत देने के साथ ही अन्य आदेश भी दिए गए हैं, जो यह साबित करेगा कि पूरे मामले में सिद्धू की भूमिका कम थी।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बैरिगेट्स तोड़ कर दिल्ली में दाखिल हो गए थे और आईटीओ सहित अन्य स्थानों पर उनकी पुलिसकर्मियों से झड़पें हुई थीं। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले पहुंचे और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। इस हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।