दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, मिली जमानत

Summary :

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को चार साल पुराने एक मामले में जबरन घर में घुसने के जुर्म में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को चार साल पुराने एक मामले में जबरन घर में घुसने के जुर्म में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है। ये मामला 6 फरवरी 2015 का है। ये सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की। 
सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अधयक्ष रामनिवास गोयल ने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मुझे जमानत मिल गई है। 10 हजार रुपये का बेल बांड भर दिया है। सोमवार को सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। मैं कानून की मर्यादा में रहकर काम करता हूं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं बतौर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर काम करता रहूंगा।

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