Delhi: छावला केस के तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2012 का था केस, जानें पूरा मामला - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

Delhi: छावला केस के तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2012 का था केस, जानें पूरा मामला

छावला दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस आदेश को आरोपियों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन यानि की सोमवार को वर्ष 2012 के छावला मामलें में अहम फैसला सुनाया है। जिसमें शीर्ष अदालत ने इस कांड में सजा काट रहे तीन आरोपी रवि, राहुल, विनोद को पूर्णत बरी कर दिया है। आपकों बता दें कि राजधानी के छावला इलाके में 19 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी कथित तौर से हत्या कर दी गई। 
2014  में ही फासी की सजा सुना दी गई थी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छावला मामले पर दिल्ली की एक अदालत ने साल 2014 फरवरी में लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। फासी की फरमान जारी होने के बाद तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 
गाजियाबाद गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा, महिला ने आरोपियों को फंसाने के लिए  रची थी पूरी साजिश - Big disclosure in Ghaziabad gang rape case conspiracy  was hatched to implicate ...
दफ्तर से लौट रही लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म
गौरतलब है कि यह घटना 2012 को घटित हुई थी जब लड़की काम करके दफ्तर से घर लौट रही थी। उसी दौरान तीन सदिंगध लोगों ने लड़की को अगवा कर लिया  उसके बाद जबरदस्ती की….. और सामूहिक बलात्कार किया । तीनों आरिपयों रवि, विनोद, राहुल ने सारी हदें पार कर दी थी और लड़की को धमकाया भी वह इस कांड की जानकारी पुलिस को सूचित न करें। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 2 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।