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दिल्ली की अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े धन शोधन मामले में कारोबारी सी सी थंपी को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने विदेश में कथित तौर पर अवैध रूप से संपत्ति खरीदने के रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को प्रवासी भारतीय कारोबारी सी सी थंपी को जमानत दे दी।

दिल्ली की एक अदालत ने विदेश में कथित तौर पर अवैध रूप से संपत्ति खरीदने के रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को प्रवासी भारतीय कारोबारी सी सी थंपी को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के एक निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत देने पर थंपी को राहत प्रदान की। 
यह मामला लंदन में 12, ब्रायंस्टन स्कवायर में एक संपत्ति की खरीद में धन शोधन के आरोपों से संबद्ध है। इसकी कीमत 19 लाख पौंड है। इसका मालिकाना हक वाड्रा के पास है। 
थंपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जनवरी को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि वह दुबई की कंपनी स्काई लाइट का नियंत्रण संभालते हैं। गौरतलब है कि 2009 में एक अन्य सह आरोपी संजय भंडारी की कंपनी सांटेक एफजेडई ने लंदन में एक संपत्ति एक निजी कंपनी से खरीदी थी जिसे स्काई लाइट ने खरीद लिया। 

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