दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला कथित तौर पर ‘बिच्छू’ कह कर देने वाली टिप्पणी पर मानहानि और अन्य आरोप तय करने का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने थरूर के वकील और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह अब 27 अगस्त को फैसला सुनाएंगे।
बुधवार को दलीलों के दौरान वकील ने कहा कि यह शिकायत विचार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा नेता राजीव बब्बर व्यथित पक्ष नहीं हैं क्योंकि यह टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ है। अदालत ने सात जून को इस मामले में थरूर को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बब्बर का आरोप था कि थरूर की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।