Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट छात्रों की सुरक्षा पर सख्त, कहा- नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर तालेबंदी का खतरा

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट छात्रों की सुरक्षा पर सख्त, कहा- नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर तालेबंदी का खतरा
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राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित कोचिंग सेंटरों में आए दिन फायर की घटनाओं को एमसीडी की ओर से ​सीलिंग की कार्रवाई जारी है। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोचिंग संस्थानों की लापरवाही को लेकर सख्त रुख के संकेत दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग केंद्रों को बंद करना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा……
आपको बता दें हाईकोर्ट का यह रुख उस समय सामने आया जब मंगलवार को मुखर्जी नगर में कोचिंग केंद्रों के संचालन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी।कोचिंग केंद्रों के एक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मंगवार को अदालत के सामने दावा किया कि वे मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं।इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि यह अधिकारियों को देखना है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा……
बता दें इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, 'विद्यार्थियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.' दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून में मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर खुद कार्यवाही शुरू की थी।हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के निवासियों और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पक्षकार बनाने के लिए दायर दो अलग-अलग आवेदनों को भी अनुमति दे दी है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 नवंबर को सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट में अदालत को सूचित किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 583 कोचिंग केंद्रों से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) है।

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