दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में लगी आग के संबंध में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया। इस घटना में 43 श्रमिकों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री मालिक रेहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित एक फैक्ट्री में रविवार सुबह आग लगने से 43 श्रमिकों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। वही, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान करे हुए 10 लाख रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा घायलों को एक-एक लाख रुपये के मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।
दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी मोके पर पहुंचकर घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने घायलों को 25 हजार रुपये दिए जाने की बात भी कही।