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दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन परिवहन दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित सभी परिवहन दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित सभी परिवहन दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, यह कदम आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, खासकर कोविड के समय में जोनल कार्यालयों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग इस विस्तार के संबंध में जल्द ही आवश्यक आदेश जारी करेगा।
हाल के दिनों में, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने लाइसेंस संबंधी प्रश्नों और कार्यो के लिए जोनल कार्यालयों में लोगों की भीड़ से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस पहल के तहत, दिल्लीवासी जल्द ही घर पर लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अधिकांश परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 88 कॉलेजों को लाइसेंस बनाने के कार्य में शामिल करने की योजना बना रही है जो कॉलेज के छात्रों के लिए भी खुला रहेगा।
डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एमपरिवहन मोबाइल ऐप को बढ़ावा:
पूरे सिस्टम को अधिक कुशल और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, सरकार डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एमपरिवहन मोबाइल ऐप भी लेकर आई है, जिसके इंस्टॉल होने के बाद कार या दोपहिया मालिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) हर समय नहीं रखना होगा। इसके बजाय, वे इन दस्तावेजों की एक सॉफ्ट कॉपी यातायात पुलिस या परिवहन विभाग को प्रदान कर सकते हैं।
केजरीवाल सरकार ने इन पर बढ़ाई सख्ती:
इस बीच, दिल्ली को वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का पता लगाने में मदद करने के लिए, वाहन मालिकों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र रखना या 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस की अतिरिक्त कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया गया है।
20 सितंबर को जारी दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया, परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार, प्रदूषण को नियंत्रित करने और दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों में, शहर के सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के साथ ही चलाएं।

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