दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक और उसके अधिकारियों के कथित आपराधिक कृत्यों और ‘डिजिटल साजिश’ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त और उसकी साइबर अपराध शाखा की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वास डाटा सर्विसेज की ओर से की गई शिकायत पर पहले ही कार्रवाई बंद की जा चुकी है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने 24 मार्च के अपने आदेश में इस संबंध में अगली सुनवाई के पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए । मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने कहा कि मंच की पेशकश थी कि जो कंपनियां उसके पेज पर विज्ञापन देने की इच्छुक हैं उन्हें विज्ञापन सेवा के लिए भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें विज्ञापन के तौर पर उन्हें वेबसाइट पर क्लिक करने का स्थान मिलना शामिल है, और जब कोई फेसबुक उपयोग कर्ता उस पर क्लिक करेगा तो उसे कंपनी की एक्पीकेशन लिंक पर अथवा किसी बाहरी वेबसाइट पर पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लेकिन फेसबुक ने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लाभ को पाने के लिए एक त्रुटिपूर्ण तंत्र विकसित किया, जिसका वह हकदार नहीं था। याचिका में दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा को अदालत के समक्ष विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।