दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार को रैन बसेरों के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों, मूलभूत सुविधाओं और दवाओं की मांग संबंधी एक जनहित याचिका की शिकायतों का परीक्षण करने और उन पर निर्णय लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर यह निर्देश दिया।
ट्रस्ट ने रैन बसरों में बिस्तरों, मनोरंजन की सुविधाओं, अवांछित जीव-जंतुओं से बचाव और रसोईघर की सुविधा की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर गौर करने का निर्देश दिया और एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की अर्जी निस्तारित कर दी।
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इस ट्रस्ट ने दावा किया कि बेसहारा महिलाएं, महिलाओं वाले रैनबसेरों में रहना पसंद करती हैं क्योंकि दूसरे रैनबसरों में पुरूष उन्हें परेशान करते हैं। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के पक्ष में थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया था और याचिका अखबारों की खबरों पर आधारित थी।