दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूनिवर्सिटी ने 10 जुलाई से शुरू होने वाले एग्जाम को 15 अगस्त के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया है।
हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि हलफनामे में यह ब्योरा दिया जाए कि वह परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरह से कैसे कराएगा और इसके अलावा उसमें प्रस्तावित तारीखों का पूरा विवरण भी दे, ताकि छात्रों को स्पष्टता मिल सके। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रहमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी परीक्षा प्रक्रिया से गुजरे हैं और यह छात्रों के लिए काफी मशक्कत वाली होती है, खास कर वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान।’’
कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पक्ष रख रहे वकील सचिन दत्ता द्वारा अतिरिक्त समय की मांग करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दत्ता ने कहा था कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की एक नई योजना बनाने के लिए यूनिवर्सिटी को समय चाहिए। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 13 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।