दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूवार को केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पृथक केंद्र में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को अलग से खाना और पानी मुहैया कराएं। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें कहा गया है कि इंडोनेशिया से लौटने के बाद कुछ लोगों को सुल्तानपुरी इलाके में स्थित फ्लैटों में पृथकवास में रखा गया है।
उन्होंने दावा किया कि उनकी जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें खाने और पानी की आपूर्ति उन लोगों के साथ की जा रही है, जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि पृथक केंद्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अलग से ही खाने और पानी की आपूर्ति की जा रही है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि याचिका दायर करने के बाद यह किया गया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने आश्वस्त किया है कि खाना, पानी और अन्य सुविधाएं अलग से मुहैया कराई जा रही हैं और पृथक केंद्रों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों को अलग से ही उपलब्ध कराई जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इस कथन को पूरा करने के लिए बाध्य है और इसके साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया।