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पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक बढ़ाया गया आगे

विनोद दुआ ने दिल्ली बीजेपी के एक नेता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। मामले में अब 22 सितंबर को विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने उल्लेख किया कि दुआ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का एक मामला लंबित है और कहा कि इस पर बाद में सुनवाई करना ठीक रहेगा।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उचित होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। इसका इस मामले पर असर पड़ेगा। मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण मागदर्शन मिलेगा। इसलिए मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ठीक रहेगा। मामले पर अब 22 सितंबर को विचार किया जाएगा।’’
हाई कोर्ट पत्रकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विनोद दुआ ने दिल्ली बीजेपी के एक नेता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने चार जून को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने दावा किया था कि दुआ ने शांति भंग करने के इरादे से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की ।
शिकायत में कहा गया कि दुआ ने यूट्यूब पर अपने शो में उत्तरपूर्वी दंगों के बारे में टिप्पणी की थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा दंगा से सही तरीके से नहीं निपट पाने का उल्लेख किया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुमार की ओर से पेश वकील अनिल सोनी ने निवेदन में कहा कि एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में दुआ द्वारा दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और उसपर नौ सितंबर को सुनवाई होगी। 
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का सुप्रीम कोर्ट में दर्ज मुकदमे पर असर पड़ सकता है इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि मौजूदा मामला अलग प्राथमिकी से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

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