दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी 14 दिनों से हिरासत में हैं और अब तक एकत्र किए गए सबूत इस तरह के हैं कि वे इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
दिल्ली HC ने 8 आरोपियों को दी जमानत
न्यायमूर्ति आशा मेनन ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा,”फोटो में पहचाने गए अन्य लोगों को सीआरपीसी की धारा 41 ए (के) के तहत नोटिस जारी किया गया है और वे भी जांच में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपों की उचित जांच के लिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाना जरूरी नहीं है।” बताते चलें कि निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तार 8 लोगों ने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इन्हें 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन
दरअसल, 30 मार्च को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अरविंद केजरीवाल की विवादित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर आधारित है। मुख्यमंत्री का आवास दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है, विरोध प्रदर्शन 30 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ 15-20 प्रदर्शनकारी फ्लैग स्टाफ रोड तक पहुंचने में कामयाब रहे।
दिल्ली पुलिस ने कही थी यह बात
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इन प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब एक बजे दो बैरिकेड्स तोड़ दिए और केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गए जहां उन्होंने नारेबाजी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बता दें कि इस मामले में मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा ‘‘भारतीय जनता युवा मोर्चा’’ के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के आवास पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के लिये लगाए गए अवरोधकों को क्षतिग्रस्त किया।