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दिल्ली हिंसा : दिल्ली HC ने पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता को दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रूप की सदस्य देवांगना कलिता को मंगलवार को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसी साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के एक मामले में देवांगना को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने का निर्देश दिया। 
फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मई में नताशा नरवाल के समूह की कलिता और अन्य सदस्यों को मई में गिरफ्तार किया था। 
उन पर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से जमा होने और हत्या की कोशिश करने सहित भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कलिता पर दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुई हिंसा और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे सहित कुल चार मामले दर्ज हैं। 

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