लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दिल्ली HC ने बिजली चोरी का मामला बंद करते हुए व्यक्ति को 50 पेड़ लगाने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, “पेड़/पौधे साढ़े तीन साल की आयु के पतझड़ वाली किस्म के होंगे और उनकी लंबाई कम से कम छह फुट होनी चाहिए।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर रजामंदी देते हुए उसे सामुदायिक सेवा के तौर पर 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पेड़ एक महीने के भीतर लगाए जाए और वह वन्य उपसंरक्षक (पश्चिम) को रिपोर्ट करें जो उसे यहां केंद्रीय रिज रिजर्व वन, बुद्ध जयंती पार्क, वंदेमातरम मार्ग में 50 पेड़ लगाने का काम सौपेंगे। 
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, ‘‘पेड़/पौधे साढ़े तीन साल की आयु के पतझड़ वाली किस्म के होंगे और उनकी लंबाई कम से कम छह फुट होनी चाहिए। मिट्टी के प्रकार और भौगोलिक स्थिति के आधार पर डीसीएफ वृक्षारोपण के लिए पेड़ों के प्रकारों पर विचार करें।’’ 
कोर्ट ने व्यक्ति और डीसीएफ से उसके आदेश के अनुपालन पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। उसने कहा कि डीसीएफ पेड़ लगाए जाने से पहले और उसके बाद की तस्वीरें लें और उसके हलफनामे के साथ दाखिल करें। कोर्ट ने व्यक्ति की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उसने बिजली चोरी के अपराध के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी।
बिजली विभाग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि व्यक्ति बिजली की चोरी करते हुए पाया गया। बिजली की एक तार उसकी दुकान के बाहर लगे सरकारी खंभे से सीधे जुड़ी हुई पायी गयी। हाई कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने वाले निचली कोर्ट  के आदेश को रद्द कर दिया और उसे बिजली कानून के तहत अपराध से मुक्त कर दिया। 
तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए और इस पर गौर करते हुए कि पक्षकारों ने अपने विवादों को सुलझा लिया है, कोर्ट ने कहा कि इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमा जारी रखने से कोई फलदायी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − seven =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।