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दिल्ली HC ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ चिकित्सकों की अपील पर किया जवाब तलब

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सकों पर अदालत खर्च लगाने और उनके खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणी करने संबंधी एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सोमवार को प्राधिकारों से जवाब मांगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सकों पर अदालत खर्च लगाने और उनके खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणी करने संबंधी एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सोमवार को प्राधिकारों से जवाब मांगा। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ‘फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन’ जांच परीक्षा कोविड-19 के चलते स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए अदालत खर्च लगाया था।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ‘नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन’ (एनबीई) और ‘नेशनल मेडिकल कमीशन’ (एनएमसी) को चिकित्सकों की अपील पर नोटिस जारी किया है। अपील पर सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया, ‘‘हम एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पहले आप 25,000 रुपए जमा करायें और फिर हम आपको सुनेगे।’’
पीठ ने कहा कि ‘एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजिशियंस’ को अदालत खर्च के रूप में 25,000 रुपये पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने होंगे। पीठ ने विषय की सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘इस शर्त के साथ नोटिस जारी किया जाए कि यह अपीलार्थी आज से तीन हफ्ते के अंदर इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास यह रकम जमा करेंगे।’’
इस संगठन ने एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। एकल न्यायााीश ने संगठन की याचिका खारिज करते हुये उस पर 25,000 रुपए अदालत खर्च लगाने के साथ ही कुछ टिप्पणियां भी की थीं। संगठन ने 18 जून के लिये निर्धारित परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करते हुये यह याचिका दायर की थी।

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