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दिल्ली HC का निर्देश- कोरोना जांच में उपराज्यपाल के आदेश का ईमानदारी से पालन करें ‘आप सरकार’

पीठ ने कहा कि वह दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर इस मामले में आगे निगरानी नहीं करेगी। उपराज्यपाल ने अपने आठ जून के आदेश में यह निर्देश दिया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुशंसित परीक्षण रणनीति का पालन किया जाना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों की जांच के सिलसिले में उपराज्यपाल द्वारा आठ जून को जारी निर्देशों का आप सरकार ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने बिना लक्षण वाले या लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस की जांच से बाहर रखने के दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो जून के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह आठ जून के उपराज्यपाल के निर्देश का ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी।
पीठ ने कहा कि वह दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर इस मामले में आगे निगरानी नहीं करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जून को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दो जून के आदेश को निरस्त कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने आठ जून के आदेश में यह निर्देश दिया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुशंसित परीक्षण रणनीति का पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने रिपोर्ट दायर की। पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर के के अग्रवाल और रेणु गोस्वामी ने दो अलग-अलग मगर एक समान याचिकाए दायर की थीं।

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