‘बॉयज लॉकर रूम’ जैसे ग्रुप को सोशल मीडिया से हटाने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को की जाएगी।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविन्दाचार्य के आवेदन पर गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ ही फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी किए। इन सभी सोशल मीडिया मंचों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले में कोर्ट अब 14 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगा। गोविन्दाचार्य ने अपने आवेदन में बॉयज लॉकर रूम जैसे ग्रुप्स की गैरकानूनी गतिविधियों की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि नकारात्मकता, फेक न्यूज और अनैतिक तथ्य युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
ऐसे समूहों को मुक्त या सृजनात्मक तरीके से अपनी बात कहने के नाम पर कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। केन्द्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने विभिन्न मंत्रालयों की ओर से नोटिस स्वीकार किए।