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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए माइकल जेम्स की जमानत पर दिल्ली HC ने CBI व ED से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर इस समझौते में शामिल क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है।

देश के चर्चित घोटाले में शामिल अगस्ता वेस्टलैंड, जिसने देश की सरकार को हिला कर रख दिया था। सोमवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर इस समझौते में शामिल क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है।
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में जेम्स जेल में बंद है। आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसने उसे राहत देने से इंकार कर दिया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किये और उन्हें जमानत के लिए दायर इन याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में अब 21 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी।
जेम्स ने निचली अदालत के 18 जून के उस फैसले को चुनौती दी है।थी जिसने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि उसे जमानत देने का यह उपयुक्त चरण नहीं है। जेम्स को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। जेम्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एल्जो जोसफ ने कहा कि आरोपी दो वर्ष और आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसे जमानत पर जेल से रिहा किया जाए।
निचली अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता, अपराध की गंभीरता और आरोपी के आचरण को देखते हुए वह उसे जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं समझती है। निचली अदालत ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा आवेदन दायर किए बगैर जेम्स के बारे में सीधे अदालत को पत्र लिखे जाने का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसकी अनुमति नहीं है।
इसने कहा कि ब्रिटिश उच्चायोग ने अदालत को संबोधित करते हुए पत्र लिखा कि आरोपी क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर जब विचार किया जाए तो उसकी चिकित्सीय स्थिति और ढाई वर्षों से सुनवाई पूर्व हिरासत में रखे जाने का संज्ञान लिया जाए। यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपये में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।

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