दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों-फेसबुक एवं व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस पर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। व्हाट्सऐप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है।
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याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने कोर्ट से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा। इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया।