दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर जवाब मांगा। इस याचिका में एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौरतलब है की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष कोर्ट के पांच सितंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें 74 वर्षीय चिदम्बरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं।