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दिल्ली HC ने केंद्र के नोटिस पर लगाई रोक, बिरजू महाराज को खाली नहीं करना पड़ेगा आवास

बिरजू महाराज ने अपनी याचिका में केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है और 31 दिसंबर तक मकान खाली करने को कहा गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रख्यात कथक गुरू पंडित बिरजू महाराज को 31 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है। केंद्र ने पद्म विभूषण कथक गुरू महाराज को नोटिस जारी कर 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति विभू बाखरा की अवकाश पीठ ने कथक गुरू की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बिरजू महाराज ने अपनी याचिका में केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है और 31 दिसंबर तक मकान खाली करने को कहा गया है। 
कोर्ट द्वारा बुधवार को पारित और गुरुवार को उपलब्ध आदेश में कहा गया, ‘‘उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए नौ अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है।’’ इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2021 को संबंधित रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की है जिसके समक्ष पहले ही पद्मश्री से सम्मानित मोहनीअट्टम कलाकार भारती शिवाजी की इसी तरह की याचिका लंबित है, उन्हें भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। 

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