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दिल्ली हाई कोर्ट से 24 सप्ताह की गर्भवती महिला को मिली एबॉर्शन की अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला को एबॉर्शन की इजाजत दी है, क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चे के जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला को एबॉर्शन की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि भ्रूण में एक जटिल समस्या के चलते पैदा होने के बाद बच्चे के जीवित रहने की संभावना बेहद कम हैं।
चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 के तहत गर्भपात कराने का अनुरोध करने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि शिशु यदि जीवित रह भी गया तो ठीक तरह से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पल्ली ने छह अक्टूबर को दिए अपने निर्णय में महिला को लेडी हार्डिंग अस्पताल में गर्भपात कराने की मंजूरी दी। 
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इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सीय बोर्ड की एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसके अनुसार, भ्रूण में एक जटिल समस्या थी जिसके कारण बच्चे का जीवित रहना बहुत मुश्किल था।

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