दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में सीएए को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की आग ने न जाने कितनी ही घरों और दुकानों को खाक कर दिया। वहीं इस मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने हिंसा में शामिल लोगों पर एफआईआर करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस से आज दोपहर साढ़े बारह (12:00) बजे तक जवाब देने को कहा है।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि तथ्यों से वाकिफ वरिष्ठ स्तर का एक पुलिस अधिकारी साढ़े बारह बजे तक उसके समक्ष पेश हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को हिंसा के सिलसिले में कोर्ट के निर्देश की जरूरत नहीं होती है और उसे स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।
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कोर्ट ने कहा ‘यह बेहद जरूरी है।’ मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोनसाल्व्जि ने न्यायमूर्ति मुरलीधर की पीठ के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।