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ओडिशा के विधायकों की अयोग्ता से संबंधित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार किया

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अदालतें ऐसे मामले में सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हैं जब मामले बार या पीठ की गरिमा, निष्ठा और स्वतंत्रता से संबंधित हों।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ का पद प्रावधान के तहत ओडिशा के कुछ विधायकों की अयोग्यता से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ओडिशा में वकीलों की हड़ताल की वजह से वकील सुमरेंद्र बेउरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बेउरा ने इस मामले में ओडिशा सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था। 
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह अर्जी विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। 
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि बार एसोसिएशन हड़ताल या काम के बहिष्कार का आह्वान नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अदालतें ऐसे मामले में सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हैं, जब मामले बार या पीठ की गरिमा, निष्ठा और स्वतंत्रता से संबंधित हों। ओडिशा के वकील 14 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। वे कॉलेजियम द्वारा कुछ वकीलों की पदोन्नति नहीं करने का विरोध कर रहे हैं। 

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