दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दायर याचिका में मिशेल ने तिहाड़ जेल में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण का खतरा होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि मिशेल की ये आशंकाएं निराधार हैं कि उसकी अधिक आयु और जेल में अत्यधिक कैदी होने के कारण उसे कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था।
59 वर्षीय मिशेल ने दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं है और वह कोविड-19 संक्रमण के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। उसने कहा था कि यदि वह संक्रमित हो जाता है तो यह उसके लिए घातक हो सकता है क्योंकि वह पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित है।
क्रिश्चियन मिशेल ने 26 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए पहुंचा था। जहां उसने सीबीआई और ईडी केस के खिलाफ कोर्ट से जमानत की मांग की थी। इस हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं।