दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) प्रदेश और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने बीजेपी नेता की ओर से दाखिल मानहानि की शिकायत पर जारी सम्मन रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने एनसीटी और गुप्ता से केजरीवाल की याचिका पर 20 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्राथम दृष्टया इस बात की सुनवाई की जरूरत है कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ट्वीट रीट्वीट करना मानहानिकारक था?
इससे पहले केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा और वकील अरुणधरी अय्यर ने दावा किया कि संबंधित ट्वीट या रीट्वीट में गुप्ता का नाम नहीं था। गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर आप प्रमुख की हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की है।