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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को समान वर्दी भत्ता देने का दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की समान राशि दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की समान राशि दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं है। अदालत का यह आदेश उच्च न्यायालय के कई कर्मचारियों की याचिका पर आया है। ये कर्मचारी वर्दी भत्ते में असंगतियों से नाराज थे। वर्दी भत्ते को ‘‘धुलाई भत्ता’’ भी कहा जाता है। 
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील के उस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि अदालतों के भीतर सीधे न्यायाधीशों की सहायता कर रहे अधिकारियों को ‘‘निर्धारित वर्दी पहनकर अदालत का शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है।’’ 
पीठ ने कहा, ‘‘अदालत यह समझ नहीं पायी कि कैसे अदालतों के भीतर काम कर रहे कर्मचारियों को शिष्टाचार बनाए रखने की जरूरत है जबकि पंजी में काम कर रहे कर्मचारियों को नहीं। यहां तक कि उच्च न्यायालय के हर कर्मचारियों को अदालत के भीतर और बाहर उसकी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।’’ 
अदालत ने उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को समान वर्दी भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, ‘‘इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि आज (29 नवंबर) से आठ सप्ताहों के भीतर दी जाएगी।’’ उच्च न्यायालय के कर्मचारियों ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पद के आधार पर वर्दी और धुलाई भत्ता देने में भेदभाव किया गया। 

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