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सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायाधीश ने नोटिस भेजे जाने और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका देने के लिए मामले को एक अक्टूबर के लिए जबकि कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए इसे 15 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा है। याचिका में बीजेपी नेता एस सी वत्स ने जैन पर चुनाव के दौरान “भ्रष्ट तरीके” अपनाने का आरोप लगाया है। इस साल हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वत्स शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र में जैन से हार गए थे।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सत्येंद्र जैन, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले तीन अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर जवाब दायर करने के लिए कहा है। न्यायाधीश ने नोटिस भेजे जाने और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका देने के लिए मामले को एक अक्टूबर के लिए जबकि कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए इसे 15 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है। 
बीजेपी नेता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मनोज गोयल ने मांग की कि आप नेता के निर्वाचन को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए तथा इस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं। साहिल आहूजा के जरिए दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैन ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरे, बेंच, तथा कुछ सोसाइटियों को वहां एयर कंडीशनर्स और कंप्यूटर जैसे “उपहार” देकर उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका। 
याचिका में सत्येंद्र जैन के चुनाव को रद्द और निरस्त करने की मांग के साथ ही आठ फरवरी 2020 को शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में वत्स को विजयी घोषित करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि वह चुनाव में उपविजेता थे।

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