मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED-CBI को भेजा नोटिस

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED-CBI को भेजा नोटिस
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Delhi Highcourt on Manish Sisodiya: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप नेता आबकारी नीति में कथित घोटाले से मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी हैं।

Highlights:

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत मामले पर ED- CBI को भेजा नोटिस
  • हाल में आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट जमानत देने से किया था इनकार 
  • कोर्ट ने पूछा – जब पत्नी को हफ्ते में एक दिन मिलने कि इजाजत तो फिर जारी रखने में क्या समस्या 

सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इसी मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने जमानत याचिका  पर की बड़ी टिप्पणी

30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया कि जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

दूसरी बार की नियमित जमानत की मांग

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे। मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने गुरुवार को मामले को तत्काल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष लाया था।

खंडपीठ ने कहा था कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी जरूरी दस्तावेज गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक जमा कर दिए जाएं।

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