बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में व्यापारी रतुल पुरी को मिली जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर की गयी अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट अप्रैल माह में सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई को 27 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
अर्जी पर सुनवाई के समय ईडी के एक कनिष्ठ वकील ने यह कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल भोजनावकाश के बाद दलीलें देने के लिए उपलब्ध होंगे। इस पर पुरी के वकीलों, राजीव नायर और विजय अग्रवाल ने कहा कि वे भोजनावकाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली अदालत के 13 दिसंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत पुरी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। पुरी को उससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में जमानत मिली थी। रतुल पुरी उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता (कमलनाथ की बहन) एवं अन्य के खिलाफ 354 करोड़ रूपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।