दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष के रूप में वित्तीय हेराफेरी और कोडल औपचारिकताओं के उल्लंघन, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल और जीएफआर के उल्लंघन के नौ साल पुराने मामले में डीडीए के 11 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। मामला 2013 में रिपोर्ट किया गया था।
सेवानिवृत्त डीडीए अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभागों से थे। वहीं उपराज्यपाल ने सरकारी खजाने को ‘गंभीर कदाचार’ और ‘नुकसान’ को ध्यान में रखते हुए इन सेवानिवृत्त अधिकारियों के पूर्ण पेंशन लाभों को स्थायी रूप से वापस लेने का भी आदेश दिया है। मामला किंग्सवे कैंप में कोरोनेशन पार्क के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के कार्य से संबंधित है जो 2013 में मैसर्स अजब सिंह एंड कंपनी को दिया गया था। कार्य की निविदा लागत 14.24 करोड़ रुपये थी, लेकिन नरेला और धीरपुर में बिना स्वीकृति के 114.83 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य किए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, 14.24 करोड़ रुपये की मूल परियोजना लागत को बढ़ाकर 28.36 करोड़ रुपये कर दिया गया था और इसे अतिरिक्त कार्य के साथ, एक अलग स्थान पर, कुल मिलाकर 114.83 करोड़ रुपये की राशि, जिसे बिना किसी स्वीकृत अनुमान के निष्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एजेंसी को कुल 142.08 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।