लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दिल्ली पुलिस ने BharatPe के पूर्व MD अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ ‘धन की हेराफेरी’ का मुकदमा किया दर्ज

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ “विभिन्न जाली आधार पर अनुचित तरीके से कंपनी के फंड का उपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ “विभिन्न जाली आधार पर अनुचित तरीके से कंपनी के फंड का उपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया है।   आर्थिक अपराध शाखा  ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की।”
शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप
अधिकारी ने कहा। “Resilient Innovations Pvt Ltd (BharatPe) द्वारा EOW में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अशनीर ग्रोवर (शिकायतकर्ता कंपनी के संस्थापक और पूर्व निदेशक), उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य कर्मचारी कंपनी के धन के आपराधिक दुरुपयोग में शामिल थे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न फर्जी/जाली दस्तावेजों के आधार पर गैर-मौजूद फर्मों/विक्रेताओं और एचआर कंसल्टेंसी फर्मों को बिना कोई सेवा प्रदान किए भुगतान किया गया।
कंपनी को हुआ  81 करोड़ रुपये का नुकसान 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए “आपराधिक कृत्यों” से कंपनी को लगभग 81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अधिकारी ने कहा, “शिकायत के अनुसार, इन आपराधिक कृत्यों से शिकायतकर्ता कंपनी को लगभग 81 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।” अधिकारियों ने यह भी बताया कि मामले की विस्तृत जांच के आधार पर बुधवार को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी आईपीसी  की 20/406/408/409/467/468/471/120बी धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − eight =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।