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'बुल्ली बाई' और 'सुल्ली डील' ऐप मामलों में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 'बुली बाई' और 'सुल्ली डील' ऐप मामलों में विस्तृत चार्जशीट दायर की है। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में 4 मार्च, शुक्रवार को दायर की गई चार्जशीट में बुल्ली बाई मामले में 2,000 पृष्ठ थे, जबकि सुल्ली डील मामले में चार्जशीट 700 पृष्ठों की थी। मामले में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को कथित तौर पर निशाना बनाया गया और बदनाम किया गया था।

मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट कर रही है। अपमानजनक सुल्ली डील्स मोबाइल ऐप जुलाई 2021 में सामने आई थी, जहां मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनकी सहमति के बिना ऐप पर नीलामी के लिए डाल दी गई थीं। छह महीने बाद, समुदाय की महिलाओं को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने की एक और घटना तब सामने आई जब दिल्ली की एक महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मोबाइल एप्लिकेशन पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 

इस बार, ऐप को बुल्ली बाई नाम दिया गया था। इसे यूएस-आधारित गिटहब प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। मामलों के मुख्य आरोपी की पहचान नीरज बिश्नोई के रूप में हुई, जिसने बुल्ली बाई ऐप बनाया और सुल्ली डील्स ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने क्रमश: 6 जनवरी और 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 

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सुल्ली डील मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने 8 जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। हालाँकि, धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना), 153 बी(आरोप, अभिकथन पूर्वाग्रही) राष्ट्रीय एकता के लिए) और 354ए(3) (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) आईटी की धारा 66, 67 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। 

बुल्ली बाई के पास अपमानजनक सामग्री के साथ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और प्रसिद्ध हस्तियों सहित महिलाओं की कई तस्वीरें थीं। ऐप ने सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया था। उक्त मामले में आरोपी नीरज बिश्नोई के खिलाफ धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 354ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य जो आईपीसी की शील का अपमान करने का इरादा रखते हैं), धारा 66, आईटी अधिनियम के 67 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। 

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आरोपी बिश्नोई को आईएफएसओ की टीम ने असम से पकड़ा था। टीम को लीड डीसीपी के.पी.एस. मल्होत्रा कर रहे थे। बिश्नोई असम के जोरहाट गांव का रहने वाला है और बी.टेक, कंप्यूटर साइंस के द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। उसने अक्टूबर में, उन महिलाओं की एक सूची बनाई थी, जिन्हें वह अपने डिजिटल उपकरणों, एक लैपटॉप और सेल फोन पर ऑनलाइन बदनाम करना चाहता था। वह पूरे सोशल मीडिया पर महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेस कर रहा था और उनकी तस्वीरें डाउनलोड कर रहा था। बिश्नोई की गिरफ्तारी के ठीक दो दिन बाद 25 वर्षीय ओंकारेश्वर ठाकुर को मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ा गया था।