देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि, वह शराब विक्रेता और उसके कर्मचारियों को दुकान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करेगी तथा दुकान के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पुलिस ने यह टिप्पणी एक शराब विक्रेता की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में विक्रेता ने अनुरोध किया था कि दुकान के बाहर अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और दुकान में तोड़फोड़ करने वालों से सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।
आदेश लाइसेंस की वैधता तक रहेगा जारी : कोर्ट
इस मामले में पुलिस के रुख का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह कहते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया कि, किसी और आदेश की याचना नहीं की गई है। अदालत ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब बेचने के लाइसेंस की वैधता जारी रखने तक रहेगा। दिल्ली पुलिस और प्रदेश की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को दुकान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उचित सुरक्षा दी जाए। शाहदरा के अशोक नगर स्थित शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता ‘यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स’ ने कहा कि, उसके पास शराब बेचने का वैध लाइसेंस है और उसे उचित सुरक्षा की दरकार है। ग