दिल्ली हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की मौत के आरोपों से घिरे आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के कोर्ट में सरेंडर से पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, गुरुवार को गिरफ्तार होने से पहले ताहिर ने खुद को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने की बात कही थी।
ताहिर हुसैन सरेंडर करने के लिए आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यहां उन्हें क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जज ने कहा कि सरेंडर पर सुनवाई का अधिकार हमारा नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया। ताहिर हुसैन ने अपने वकील मुकेश कालिया के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विशाल पाहुजा के समक्ष आत्मसमर्पण सरेंडर दायर की थी।
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ताहिर का नाम दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में दर्ज है। इन तीन मामले में अंकित शर्मा की मौत का मामला भी शामिल है। हिंसा के बाद से ही ताहिर फरार था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। उपद्रवियों ने मेरे मकान का गलत इस्तेमाल किया है।
गौरतलब है कि हिंसा में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगभग 200 लोग घायल हुए। मृतकों में दिल्ली पुलिस का एक हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल और खुफिया विभाग (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थक व विरोधियों के बीच हुई हिंसा के दौरान काफी तबाही देखने को मिली।
इस दौरान सैकड़ों मकानों, दुकानों, स्कूल, फैक्टरियां और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में 167 प्राथमिकी अब तक दर्ज की जा चुकी है और तथ्यों की जांच करने के बाद और मामले दर्ज किये जाएंगे।