दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। ताहिर को ईडी ने पिछले 10 दिनों से हिरासत में लिया हुआ है। वहीं, दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तीन दिन के लिए ईडी की तरफ से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
बता दें कि ईडी इस आरोप की जांच कर रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों तथा दंगों को भड़काने के लिए ताहिर हुसैन और उनके करीबी लोगों ने कथित शैल कंपनियों के जरिए करीब 1.10 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। ताहिर हुसैन के वकील ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होनी है, जो 20 अगस्त है।
उन्होंने दलील दी कि पुलिस हिरासत की अवधि में और विस्तार स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने ताहिर हुसैन के अधिवक्ता से कहा कि जिस फैसले की वह बात कर हैं उसे पेश करें।
बता दें कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।