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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा, ''रिकॉर्ड देखने के बाद, अदालत का मानना है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।'' उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत देने पर रोक है।
अदालत ने कहा, ''तदनुसार, जमानत याचिका खारिज की जाती है।