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दिल्ली हिंसा : अदालत ने तनहा को परीक्षा के लिए गेस्ट हाउस भेजने का निर्देश जेल अधिकारियों को दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्व दिल्ली में इस वर्ष की शुरुआत में हुए दंगे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के छात्र आसिफ इकबाल तनहा को तत्काल एक गेस्ट हाउस में ले जाने के निर्देश जेल अधिकारियों को दिए ताकि वह पढ़ाई कर सके और शुक्रवार से शुरू हो रही परीक्षा दे सके। 

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओझा ने जेल अधीक्षक को आरोपी को अपने साथ पाठन सामग्री ले जाने की अनुमति देने तथा जरूरत होने पर उसे और पठन सामग्री मुहैया कराने को कहा। तनहा को लाजपत नगर के एक गेस्ट हाउस में ले जाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस ने इसका सुझाव दिया था और उसके वकील ने भी इस पर सहमति जताई थी।

अदालत ने कहा कि गेस्ट हाउस से उसे चार, पांच और सात दिसंबर को जामिया के परीक्षा केन्द्र ले जाया जाएगा और तीनों परीक्षाओं के समाप्त होने पर उसे जेल वापस ले आया जाए। अदालत ने तनहा को गेस्ट हाउस में रहने के दौरान दिन में एक बार अपने वकील से फोन पर बात करने की भी इजाजत दी। 

गौरतलब है कि निचली अदालत ने उसे बीए पर्शियन (ऑनर्स) की कंपार्टमेंट/पूरक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए चार, पांच और सात दिसंबर को तीन दिन की कस्टडी पैरोल दी थी, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं था और उसका कहना था कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और वह पढ़ नहीं पाएगा। उसने इसके लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। तनहा को 19 मई को गिरफ्तार किया गया था।