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दिल्ली : व्यपारियो ने DDMA से कोविड पाबंदियों में बदलाव पर विचार करने का किया अनुरोध

दिल्ली में विभिन्न व्यापारी संगठनों के संघ ‘द चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री’ (सीटीआई) ने बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) से अनुरोध किया कि क्रमबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के तहत कोविड पाबंदियों में बदलाव पर विचार किया जाए।

दिल्ली में विभिन्न व्यापारी संगठनों के संघ ‘द चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री’ (सीटीआई) ने बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) से अनुरोध किया कि क्रमबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के तहत कोविड पाबंदियों में बदलाव पर विचार किया जाए। संघ ने किसी तरह के रंग वाली चेतावनी (कलर-कोडेड अलर्ट) की घोषणा करने से पहले संक्रमण के नये मामलों और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों पर मरीजों की संख्या पर भी विचार करने को डीडीएमए से कहा।
डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो दिन में कोविड संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक दर्ज किये जाने के बाद जीआरएपी के तहत ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है। डीडीएमए ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों और जिमों को बंद करने का आदेश जारी किया और दुकानों तथा सार्वजनिक परिवहनों के परिचालन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये हैं।
‘येलो अलर्ट’ (स्तर-1) तब जारी किया जाता है जब लगातार दो दिन तक कोविड संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है या सात दिन तक संक्रमण के नये मामलों की संख्या 1,500 या इससे अधिक रहती है अथवा सात दिन तक ऑक्सीजन वाले बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 500 या इससे अधिक रहे। ‘येलो’ अलर्ट की पाबंदियों के तहत गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें तथा प्रतिष्ठान एवं मॉल सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक बारी-बारी के आधार पर खुलेंगे।
सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने कहा कि उन्होंने डीडीएमए को पत्र लिखकर जीआरएपी की शर्तों में बदलाव करने का अनुरोध किया है क्योंकि व्यापारियों को पाबंदियों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस समय दिल्ली में ना तो प्रतिदिन संक्रमण के 1,500 मामले आ रहे हैं और ना ही 500 ऑक्सीजन वाले बिस्तर भरे हुए हैं। सीटीआई के अनुसार कलर-कोडेड प्रावधानों में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। तीनों कारकों के एक साथ होने पर ही जीआरएपी के तहत रंग वाली चेतावनी के तहत पाबंदियां लागू की जानी चाहिए।’’

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