दिल्ली में 15 साल पुराने चल रहे डीजल वाहनों को दिल्ली परिवहन विभाग ने ‘बेकार’ की श्रेणी में डाल दिया है। जिसके मुताबिक जिन लोगों की डीजल कारें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, परिवहन विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है। विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ शनिवार रात से बड़ा अभियान शुरू करते हुए इन वाहनों को डी-रजिस्टर कर दिया है। साथ ही, ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। अगर ये वाहन सड़क पर दिखे तो जब्त कर लिया जाएगा।
वहीं, वाहन स्वामी को वापस करने के बजाए इन्हें स्क्रैप (कबाड़ में कटने) के लिए भेजा जाएगा। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक 15 साल पुराना वाहन, वह निजी हो या व्यावसायिक, सड़क पर कहीं भी है तो उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट टीम में कर्मचारियों की कमी के चलते नगर निगम अधिकारियों को भी इसमें तैनात किया गया है, जिससे गलियों, मोहल्लों में पार्क ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस से भी ऐसे पुराने वाहनों को जब्त करने की अपील की है।
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परिवहन विभाग ने शनिवार को सड़कों पर ऐसे वाहनों का भी चालान काटा, जिनके पास प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसी) तो था मगर उनके वाहन अधिक धुआं देते दिखाई दिए। साथ ही प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे। इसमें आइटीओ, राजघाट, दिल्ली गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल हैं।
प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे। इसमें आइटीओ, राजघाट, दिल्ली गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल हैं।