राजधानी दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही स्थाई डीएल वाले ही ई-रिक्शा खरीद सकेंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के इस नए आदेश के बाद बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा का परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत अब ई-रिक्शा खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। विभाग ने ई-रिक्शा निर्माताओं और डीलरों, पंजीकरण अधिकारियों व जिला परिवहन कार्यालयों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
दिल्ली सरकार ने साल 2015 में लर्निंग लाइसेंस पर भी ई-रिक्शा खरीदने की इजाजत थी लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के दौड़ रहे हैं।
ऐसे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा, इस अभियान में सोमवार को विकास मार्ग, मदर डेरी और रिंग रोड व अन्य जगहों पर 235 ई रिक्शा पकड़े गए थे। बताते चलें कि दिल्ली में इस समय एक लाख पांच हजार से अधिक ई- रिक्शा हैं जिनमें से काफी रिक्शा बिना स्थायी लाइसेंस के चल रहे हैं।