दिल्ली: ट्रक ड्राइवरों ने शुक्रवार से लागू होने वाले GRAP-III के तहत आजीविका को लेकर जताई चिंता

दिल्ली: ट्रक ड्राइवरों ने शुक्रवार से लागू होने वाले GRAP-III के तहत आजीविका को लेकर जताई चिंता
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Delhi news: दिल्ली में ट्रक चालकों ने अपनी आजीविका पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई, क्योंकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-II) को लागू करने का आदेश दिया है।

GRAP-III के तहत आजीविका

दिल्ली और पड़ोसी जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही को सीमित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, कई चालकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनके वाहनों के लिए ऋण चुकौती को पूरा करने में कठिनाई शामिल है।

ट्रक ड्राइवरों ने जताई चिंता

एक ट्रक चालक ने कहा, "अगर हमारे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, तो हमें आजीविका से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम अपना खर्च कहां से उठाएंगे? हमें अपने वाहनों के लिए ईएमआई चुकानी है, हम उसका भुगतान कहां से करेंगे?"एक अन्य ट्रक चालक ने उल्लेख किया कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का निर्णय सही है, लेकिन इससे चालकों को काफी परेशानी होती है।

प्रदूषण को चलते उठाया कदम

उन्होंने कहा, "प्रदूषण के कारण दिल्ली में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार सही कदम उठाती है, लेकिन वाहन चालकों को भी इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है।" दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बिगड़ने और गंभीर श्रेणी में मंडराने के साथ, सीएक्यूएम ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I और II के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी के चरण III को लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए जीआरएपी III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उपायों में सड़कों की मशीन से सफाई की आवृत्ति को बढ़ाना, धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ दैनिक पानी का छिड़काव, सड़कों और हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों सहित मार्गों पर और निर्दिष्ट स्थलों / लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान करना शामिल है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए GRAP III उपायों के कार्यान्वयन के साथ सभी विध्वंस कार्य, खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम जिसमें बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य शामिल हैं, और विध्वंस कचरे के किसी भी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(nput From ANI)

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