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Delhi violence : स्कूल मालिक की जमानत के खिलाफ पुलिस की याचिका पर अगस्त में सुनवाई करेगा कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के मामले से जुड़े अतिरिक्त तथ्य रखने की मांग वाली पुलिस की याचिका पर अगस्त में सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के मामले से जुड़े अतिरिक्त तथ्य रखने की मांग वाली पुलिस की याचिका पर अगस्त में सुनवाई करेगी। पुलिस ने इस आवेदन में एक निजी स्कूल के मालिक को दी गयी जमानत को चुनौती दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
विशेष सरकारी अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने शुक्रवार सुबह नया आवेदन दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगों से जुड़े 752 मामलों में उनके समेत 11 एसपीपी नियुक्त किये हैं और वह सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
सरकार की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इस पर विवाद अनेक मामलों की कार्यवाही में उठा है जहां दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा ने उपराज्यपाल द्वारा मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत वकीलों के याचिका दाखिल करने का विरोध किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने आपराधिक मामलों में सरकार का पक्ष रखने के लिए मेहरा की नियुक्ति की थी। इससे पहले जब अमित महाजन के माध्यम से पुलिस की ओर से दाखिल याचिका में स्कूल मालिक फैसल फारूक को जमानत दिये जाने के निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गयी थी तो मेहरा ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि केंद्र सरकार को यह याचिका दाखिल करने का कोई हक नहीं है। महाजन केंद्र सरकार के भी स्थायी वकील हैं।

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