उत्तर पूर्वी दिल्ली में इसी साल हुई साम्प्रदायिक हिंसा में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर की जाएगी।
ताहिर हुसैन के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 22 अक्टूबर को हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ताहिर हुसैन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक दुकान में हुई लूटपाट के सिलसिले में दायर प्राथमिकी के मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है। इस लूटपाट में दुकान मालिक को कथित तौर पर करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। हुसैन ने वकील रिजवान के जरिए जमानत याचिका दाखिल की है और तर्क दिया है कि मामले में आरोपी बनाए गए 10 लोगों में से पहले ही नौ लोगों को जमानत मिल चुकी है।