Delhi Water Crisis: अतिरिक्त जल आपूर्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Delhi Water Crisis: अतिरिक्त जल आपूर्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Delhi Water Crisis

Delhi Water Crisis: दिल्ली में लगातार पानी की कमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करने का आदेश दिया था। जिसके बाद ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पैमानों का हवाला दिया था। जिसके बाद न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ आज यानी 12 जून को सुनवाई करेगी।

Highlights

  • Delhi Water Crisis पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • सरकार के पास जल मापने के लिए कोई सुविधा नहीं- UYRB
  • सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त जल को मापने का दिया था निर्देश

 

Delhi Water Crisis मामले में 12 जून को सुनवाई

दिल्ली जल संकट मामले(Delhi Water Crisis) में सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 12 जून सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने यूवाईआरबी रिपोर्ट की प्रति उसके समक्ष नहीं होने के कारन सुनवाई 12 जून तक स्थगित कर दी थी। यहां तक ​​कि हरियाणा सरकार ने भी दावा किया कि उसने न्यायालय को एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की क्योंकि वह याचिका दायर करने के समय रजिस्ट्री द्वारा बताई गई एक खामी को दूर करने में विफल रही जिसके कारण मामले में दायर रिपोर्ट और आवेदन प्राप्त नहीं हो सके।

UYRB ने रिपोर्ट में क्या कहा?

दिल्ली में जल संकट(Delhi Water Crisis) पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के लिए उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े। जिसके बाद UYRB ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश द्वारा आदेश के अनुपालन को मापने का कोई तरीका नहीं है। जिसके पास न तो अतिरिक्त प्रवाह को मापने के लिए कोई भंडारण सुविधा है और छोड़े गए अतिरिक्त पानी को मापने के लिए कोई डेटा उपलब्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमांचल सरकार को दिया था निर्देश

जल संकट पर 6 जून को पीठ का आदेश में हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था। इसी आदेश में हरियाणा सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, हिमांचल प्रदेश जल की अतिरिक्त प्रवाह और छोड़े गए अतिरिक्त पानी की डाटा उपलब्ध कराए। अदालत ने बोर्ड को पानी के अतिरिक्त प्रवाह को मापने और अनुपालन की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − one =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।