दिल्ली की एक अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को आरोपी बनाया है। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में बिलकिस को नया आरोपी बनाया है। वर्ष 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने को लेकर शब्बीर और कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी से जुड़ा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा 10 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। विशेष लोक अभियोजक एन के माट्टा और राजीव अवस्थी के जरिए दायर इस आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि बिलकिस के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोप पत्र धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन और चार के तहत दायर किया गया है।
ईडी ने पहले शब्बीर शाह और वानी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि शब्बीर शाह ने दिल्ली से हवाला का पैसा लेकर श्रीनगर में उसे देने के लिए वानी को कमीशन के आधार पर उसके लिए काम करने को कहा था।
यह मामला अगस्त 2005 का है जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वानी को गिरफ्तार किया था। वानी ने तब दावा किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसके बाद ईडी ने 2007 में दोनों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।