नई दिल्ली : राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी, केजी और पहली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दाखिले 25 जनवरी से शुरू होंगे। ईडब्ल्यूएस के साथ ही वंचित समूह (डीजी) और दिव्यांग समूह की दाखिला प्रक्रिया भी इसी दिन शुरू हो जाएगी, जो पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन दाखिला सिस्टम पर आधारित होगी।
ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 25 जरवरी को ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.edudel.nic.in पर उपलब्ध ‘ईडब्ल्यूएस/डीजी एडमिशन’ लिंक के माध्यम से अभिभावक 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जबकि 29 फरवरी को पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा।
ईडब्ल्यूएस के ये दाखिले सरकारी जमीन पर बने व शिक्षा निदेशालय से अनंतिम रूप से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में होंगे। हर साल 50 हजार से अधिक सीटों पर लगभग एक लाख से अधिक लोग अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन करते हैं।
दाखिले के लिए ये चीजें अनिवार्य
दिल्ली के निवासी, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया अपेक्षित आय प्रमाण पत्र धारक और बीपीएल कार्ड धारक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले के लिए योग्य होंगे। वहीं आवेदकों का कम से कम तीन साल तक दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों और एचआईवी जैसी बीमारी से ग्रसित बच्चों के दिव्यांग श्रेणी के तहत दाखिले किए जाएंगे।
क्या है आयु सीमा
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा आयु सीमा तय की गई है। नर्सरी कक्षा के लिए 31 मार्च 2020 तक योग्य आयु सीमा 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के तहत बच्चों को आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। इस श्रेणी में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2020 तक बच्चे की उम्र 3 से 9 वर्ष, केजी के लिए 4 से 9 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 5 से 9 वर्ष होनी अनिवार्य है।
मॉनिटरिंग सेल करेगा शिकायतों का समाधान
ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में अभिभावकों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक डीडीई की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग बनाया जाएगा। इसके साथ ही जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से चयनित आवेदकों का दाखिला भी सुनिश्चित किया जाएगा।
कैपिटेशन फीस ली तो लगेगा दस गुना जुर्माना
शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले के दौरान बच्चों के अभिभावकों से कैपिटेशन फीस मांगना मना है। अगर कोई स्कूल या व्यक्ति कैपिटेशन फीस लेता है तो यह दंडनीय होगा और जुर्माने के तौर पर उन्हें कैपिटशन फीस का 10 गुना भुगतान करना होगा।